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- Saturday, Nov 23, 2024
by NewsDesk - 23 May 24 | 165
आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं, प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में बनवा सकेंगे
नई दिल्ली । अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल से बनवा सकेंगे। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नए निमय 1 जून 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक, 1 जून से आप सरकारी आरटीओ के बजाय प्राइवेट ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर्स पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे।
ये संस्थान लाइसेंस पात्रता के लिए परीक्षण करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। सरकार के नए नियमों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए कार एमिशन नियमों को सख्त बनाकर लगभग 9 लाख पुरानी सरकारी गाडिय़ों को सडक़ों अलग-अलग फेज में हटाया जाएगा।
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
नए नियमों के मुताबिक, तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना एक से दो हजार रुपए के बीच है। हालांकि, नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य होगा।
by NewsDesk | 28 Sep 24
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