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शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने को लेकर इंदौर फेमेली कोर्ट ने पीड़ित पत्नी का तलाक किया मंजूर

by NewsDesk - 09 Oct 21 | 152


रिपोर्ट.... सचिन बहरानी
प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की पारिवारीक न्यालय ने पत्नी की याचिका पर पति द्वारा शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने को आधार मान कर पीड़ित पत्नी का तलाक स्वीकार किया है पीड़िता के एडवोकेट प्रति मेहना ने बताया की पीड़िता की शादी 13 साल की छोटी उम्र में कर दी गई थी जिसके बाद से ही पति उसे लगातार शारीरिक व् मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था साथ ही पीड़िता पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन पति व् ससुराल पक्ष द्वारा पीड़िता को शिक्षा से वंचिंत रखना और मारपीट किया जाता रहा जिसके बाद पीड़िता द्वारा पारिवारिक न्यालय में याचिका दर्ज की गई थी जिसमे पारिवारिक न्यालय प्रवीणा व्यास दवरा पीड़िता को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना और क्रूरता करने को लेकर पीडिता को तलाक मंजूर किया है गौरतलब है की यह अपने आप में पहला मामला है जिसमे किसी पारिवारिक न्यालय ने शिक्षा से वंचित रखने को आधार मानकर तलाक की याचिका मंजूर किया है,आपको बता दे पीड़िता की जब शादी की गई थी तब उसकी उम्र 13 साल थी वह रीवा की रहने वाली है और इंदौर में रह कर पढ़ाई कर रही है.  

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