भोपाल। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर कोर्ट ने रतलाम से बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर सहित चार लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सांसद और तीन अन्य अभियुक्तों को 17 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। सांसद गुमान सिंह डामोर मीडिया को देख भाजपा दफ्तर से भागे. आरोपों के बाद सफाई देने पहुँचे थे भाजपा ऑफिस। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने किया था डामोर को तलब। कोर्ट ने डामोर पर दिया है f.i.r. करने का आदेश। डामोर पर लगे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप।
ज्ञात हो कि डामोर पर यह केस सरकारी सेवा में रहते हुए किए गए भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हुआ है। अलीराजपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित जैन ने भारतीय दंड विधान की धारा 120बी और कई अन्य धाराओं के तहत गुमान सिंह डामोर, गणेश शंकर मिश्रा (मप्र कैडर के 2010 बैच के आईएएस), डीएल सूर्यवंशी और सुधीर कुमार सक्सेना (पीएचई महकमे के पुराने अफसरों) के ख़िलाफ़ परिवाद दर्ज किया है।मामले को कोर्ट लेकर जाने वाले फरियादी धर्मेन्द्र शुक्ला की याचिका पर प्रकरण दर्ज हुआ है। आरोप है कि आरोपीगणों ने सरकारी सेवा में रहते हुए साल 2006-07 से लेकर अपने सरकारी सेवाकाल में अनेक तरह के भ्रष्टाचार किए। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रूपयों की हानि पहुंचाई।
फ्लोराइड नियंत्रण से लेकर हैंडपंप खनन, तमाम सरकारी खरीदियों और निविदाएं बुलाने में नियम-कायदों की जमकर अनदेखी की। करोड़ों रूपये के अनेक ऐसे भुगतान किए गए जिनमें काम हुए ही नहीं। बिना संबंधित माल का प्रदाय हुए भी करोड़ों रूपयों की राशि के भुगतान फर्जी बिलों पर कर दिए गए। रतलाम के बीजेपी सांसद डामोर राजनीति में आने से पहले मध्य प्रदेश के पीएचई डिपार्टमेंट में लंबे वक्त तक पदस्थ रहे। अलग-अलग पदों पर उन्होंने सेवाएं दीं। वे कार्यपालन यंत्री से लेकर मुख्य अभियंता और प्रमुख अभियंता के अहम पद पर लंबे समय तक तैनात रहे।