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कांग्रेस विधायक पुत्र करन मोरवाल पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

by NewsDesk - 16 Jan 22 | 75


विधायक पुत्र करन मोरवाल पर कांग्रेस नेत्री द्वारा दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसमें युवती द्वारा अत्यधिक प्रलोभन एवं कई प्रकार से दी गयी धमकियों एवं दबाव के बावजूद भी किसी भी प्रकार से राज़ीनामे से मना करने के उपरान्त आरोपी करन द्वारा न्यायालय को गुमराह कर अग्रिम ज़मानत लेने के उद्देश्य से बड़नगर सरकारी अस्पताल का एक फ़र्ज़ी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया था कि घटना दिनांक को वह बड़नगर सरकारी अस्पताल में भरती था करन द्वारा उक्त दस्तावेज उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया जबकि पुलिस महिला थाना द्वारा ज़ब्त घटना दिनांक के सीसीटीवी फ़ुटेज करन स्पष्ट रूप से पीड़िता को नशे की हालत में जबरजस्ती खींचता हुआ फ़्लेट पर ले जाता हुआ दिख रहा है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज फ़र्ज़ी था जिस पर उज्जैन कलेक्टर द्वारा एसडीएम नियुक्त कर जाँच करवायी गयी तो पाया गया की डॉ देवेन्द्र स्वामी प्रभारी मेडिकल ऑफ़िसर शासकिय चिकित्सालय बड़नगर द्वारा फ़र्ज़ी तरीक़े से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर करन पिता मुरली मोरवाल का बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के भर्ती रजिस्टर में अन्य मरीज के स्थान पर दिनांक 13-2-21 को भर्ती रजिस्टर सीरियल क्रमांक 144/35 पर ओवर राइटिंग कर दर्ज किया था जिस पर डॉ देवेन्द्र स्वामी को निलंबित कर दिया गया था जिस पर प्रकरण दर्ज किये जाने की माँग को लेकर पीड़ित युवती बार बार इंदौर उज्जेन के  वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से निवेदन कर रही थी जिस पर पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा करन पिता मुरली मोरवाल एवं डॉ देवेन्द्र स्वामी पर धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है परंतु अभी भी फ़र्ज़ी दस्तावेज निर्माण करने की धारायें 467-468 नहीं बढ़ाई गयीं हैं देखना यह होगा कि क्या शासन अब अपने पिता के विधायक पद का इस तरह दुरुपयोग करने वाले 420 आरोपी की ज़मानत निरस्त करवाये जाने की अपील करेगा.

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