उच्च न्यायालय ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाने से किया इंकार
by NewsDesk -
18 Jan 22 | 121
रिपोर्ट.... सचिन बहरानी
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मंगलवार को उच्च न्यायालय ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि कोविड के पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा कराई जाये। इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि जो विद्यार्थी कोरोना संक्रमण या अन्य किसी कारण से परीक्षा से वंचित होगा उसकी अलग से परीक्षा आयोजित की जाए। इसके लिए न्यायलय ने कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की बाध्यता हटा दी है...
इंदौर उच्च न्यायालय में बड़ा फैसला सुनाते हुए डीएवीवी की परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराने पर मुहर लगा दी है। परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। विवि ने कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए है... गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हुई। परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर थी। इसके लिए कोरोना के बढ़ते मामले आधार बनाये गए।हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि संक्रमित छात्रों ऑयर किन्हीं कारणों से परीक्षाएं नहीं दे पाए छात्रों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाए.. कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित ना रहे। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले से परीक्षाओं के मोड को लेकर असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है...