रिपोर्ट.... सचिन बहरानी
इंदौर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया धारा 144 के तहत जारी किया आदेश पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद अब सोशल मीडिया , वाट्सअप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ सकता है महंगा ग्रुप एडमिन को भी बनाया जाएगा आरोपी ।
दरसअल फेसबुक व वाट्सअप पर अब किसी भी तरह की टिप्पणी करना पड़ सकता है महंगा दरसअल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणा चारी मिश्र को लगातार सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों की शिकायत मिल रही थी जिसको लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने एक आदेश जारी किया है जिसमे सोश्यल मीडिया , फेस बुक व वाट्सअप पर किसी भी प्रकार की अप्पत्ति जनक टिप्पणी करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश सभी वरिष्ठ अधिकारी व थाना प्रभारियों को निर्देशित कर कहा कि जो भी वाट्सअप पर या सोश्यल मीडिया पर किसी ही अप्पत्ति जनक पोस्ट या कॉमेंट्स करता है तो ग्रुप एडमिन को भी आरोपी बनाया जाएगा....