(जुनेद पठान )
विजयपुर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार के नशे के खिलाफ चलाये जा रहे • अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक श्योपुर को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विजयपुर से धोवनी रोड़ से शराब की बड़ी खेप निकलने वाली है। सूचना पर अति०पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे के नेतृत्व में एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग विजयपुर निर्मय सिंह अलावा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गसवानी को चैकिंग लगाकर वाहनो की चैकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन चैकिंग एवं गस्त के दौरान दिनांक 02.03.2022 के लगभग 1:30 बजे गसवानी थाना प्रभारी शिवराम कंसाना द्वारा चैकिंग के दौरान एक अर्टिगा कार क. MP33-C5021 आगे संदिग्ध स्थिति में निकल जाने व पीछे आ रहे पिकअप को शक्ति के साथ अपने स्टाफ के साथ रोका गया तो मेक्स (पिकअप) क. MP06-GA0196 वाहन में सरसों की तूरी थी। मेक्स (पिकअप) वाहन को पुलिस द्वारा रोके जाने पर अर्टिगा गाड़ी वापस पुलिस के पास पहुंच गयी और अर्टिगा गाड़ी से रामभजन उर्फ गट्टा पुत्र कृपाल सिंह सिकरवार एवं धर्मेन्द्र पुत्र निहालसिंह सिकरवार उतर कर आये और पुलिस वालो से बोलने लगे कि पिकअप में सरसों की तूरी ले जा रहे हैं तुम नाजायज परेशान कर रहे हो और गाड़ी की तलाशी करने से मना करने लगे। पुलिस द्वारा जब पिकअप वाहन की चैकिंग की जाने लगी तब ये लोग सकपका गये और घबराकर भागने की फिराक में थे, तव पुलिस द्वारा अर्टिगा वाहन में सवार व्यक्तियों को भी रोक लिया गया। मेक्स पिकअप वाहन की जब तलाशी ली गई तो सरसों की तूरी के अन्दर शराब की पेटियां दबाकर ले जायी जा रहीं थी, जिसे पुलिस द्वारा पिकअप वाहन एवं अर्टिगा वाहन के लोगो को गिरफ्त में लिया। पिकअप वाहन में तलाशी पर 150 पेटी देशी मसाला कीमती लगभग 7.50000 / - ( सात लाख पचास हजार ) रू. की अवैध रूप से विकय के आशय से परिवहन कर ले जायी जा रही थी। जो अर्टिगा वाहन में सवार धर्मेन्द्र, रामलखन के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति गौरव पुत्र प्रयाग पाराशर निवासी पहाड़गढ़ का भी था। अर्टिगा वाहन में सवार व्यक्ति रास्ते में रैकी करते हुये जा रहे थे, और पीछे-पीछे पिकअप वाहन आ रहा था। इस तरह आरोपी (1) रवि पुत्र सुमेर सिंह सिकरवार उम्र 26 साल निवासी पचेखा थाना कैलारस जिला मुरैना, (2) धर्मेन्द्र पुत्र निहाल सिंह परमार उम्र 23 साल निवासी जौरा जिला मुरैना (3) रामभजन उर्फ गट्टा पुत्र कृपाल सिंह सिकरवार उम्र 27 साल निवासी भर्रा थाना चिन्नोनी जिला मुरैना एवं गौरव पुत्र प्रयाग पाराशर उम्र 28 साल निवासी पहाड़गढ़ हाल कैलारस जिला मुरैना सुनियोजित ढंग से अवैध शराब विकय करने के आशय से परिवहन कर ले जाते हुये पुलिस द्वारा पकड़े गये आरोपियों के विरूद्ध थाना गसवानी में अपराध कमांक 22/ 2022 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों के कब्जे से पिकअप वाहन कीमती 7.00000/-(सात लाख) रू. अवैध शराब कीमती 7.50000/- ( सात लाख पचास हाजार) रू. एवं अर्टिका वाहन कीमती 8,00000 / - / - ( आठ लाख पचास हाजार) रू. कुल कीमती 22,50000/- ( बाईस लाख पचास हजार रू. का संपत्ति जप्त किया जाकर प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। धर्मेन्द्र पुत्र निहाल सिंह परमार उम्र 23 निवासी जौरा द्वारा पूर्व में भी अवैध शराब परिवहन कर ले जाये जाने पर धर्मेन्द्र सहित 06 अन्य आरोपियों के खिलाफ थाना वीरपुर में अप.क. 147 / 21 धारा 34 (2) अधिनियम के तहत पंजीवद्ध हुआ था जिसमें आरोपियों द्वारा 108 शराब पेटियां ले जायी जा रही थी, जिसमें आरोपी भाग गया था। गसवानी थाना प्रभारी शिवराम कंसाना एवं उनका स्टाफ उनि प्रदीप भदौरिया, सउनि बकील सिंह गुर्जर, प्र.आर. हेमन्त रावत, प्र. आर. अरूण कुशवाह, आर. दशरथ, आर. धर्मसिंह, आर. पवन शर्मा, म.आर. इन्दु शर्मा द्वारा नशे के विरूद्ध अच्छी कार्यवाही की गयी है। जिसमें थाना प्रभारी एवं स्टाफ को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशंसा की गयी एवं उचित ईनाम से पुरूस्कृत किया जायेगा।