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पूर्व PM इमरान को झटका.....पांच साल चुनाव नहीं लड़ सकते Pakistan चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया

by NewsDesk - 10 Aug 23 | 20

इस्लामाबाद । पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) को बड़ा झटका देकर पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पीटीआई प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना में दोषी ठहराने के बाद पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशखाना उपहारों का विवरण छिपाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ईसीपी की आपराधिक शिकायत पर सुनवाई कर पूर्व पीएम खान को तीन साल की कैद की सजा सुनाकर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उन्हें जानबूझकर और जानबूझकर राष्ट्रीय खजाने से अर्जित लाभों को छिपाकर भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। अदालत के आदेश में कहा गया है, उन्‍होंने तोशखाना से प्राप्त उपहारों की जानकारी प्रदान करते समय धोखाधड़ी की। उनकी बात झूठी और गलत साबित हुई। उनकी बेईमानी संदेह से परे है। फैसले ने संकेत दिया कि इमरान तकनीकी रूप से संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (एच) के तहत पांच साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद को धारण करने के लिए अयोग्य हैं, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को निर्वाचित होने या चुने जाने और होने से अयोग्य ठहराया जाएगा। संसद का सदस्य, यदि वह नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो,तब  उसे दो साल से कम अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, जब तक कि उसकी रिहाई के बाद से पांच साल की अवधि बीत न गई हो।

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