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- Friday, Nov 22, 2024
by NewsDesk - 25 Oct 23 | 35
भोपाल : प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के खर्च का हिसाब न देने वाले 82 उम्मीदवार अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने इन नेताओं से चुनाव में खर्च की गई राशि का लिखित ब्यौरा कई बार मांगा था, लेकिन जब इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, तो आयोग ने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया। हम बता दें चुनाव लड़ने के बाद खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता है। आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव में नतीजा घोषित होने के महीने भर के अंदर चुनाव में खर्च की गई राशि का हिसाब देना होगा। अगर समय सीमा में खर्च का हिसाब न दिया गया तो आयोग कुछ सालों तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा यदि खर्च की गई राशि निर्धारित की गई 40 लाख रुपए की राशि से अधिक पाई जाती है तो जीतने पर निर्वाचन तक रद्द किया जा सकता है।
by NewsDesk | 28 Sep 24
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