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- Saturday, Nov 23, 2024
by NewsDesk - 29 Oct 23 | 26
गाजीपुर। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में दस साल की सजा के साथ पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले भी एक अन्य गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को दस साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ी सजा उम्रकैद की सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को अब तक सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। एमपीएमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने फैसला सुनाया।
मुख्तार के अलावा सोनू यादव को भी सजा सुनाई गई है। उसे पांच साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार को बांदा जेल से पेश किया गया। 2009 में करंडा क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एमपी/ एमएलए कोर्ट में गत 17 अक्तूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया गया था। इसके अलावा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद वर्ष 2005 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल 2023 को एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई थी।
इसके साथ ही चार लाख का जुर्माना भी लगाया था। अंतराज्यीय गिरोह चलाने वाले मुख्तार अंसारी पर कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें डेढ़ दर्जन केस कोर्ट में विचाराधीन है। अब तक छह मुकदमों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी गिरोह का पंजीकरण गाजीपुर में 14 अक्तूबर 1997 को हुआ था। आईएस (इंटर-स्टेट) 191 के रूप में गैंग दर्ज हुआ था। तब 22 सदस्य थे। वर्तमान में इस गिरोह में 19 सदस्य हैं। मुख्तार के विरुद्ध लखनऊ में पांच, आगरा में एक, बाराबंकी में दो, पंजाब में एक तथा वाराणसी तथा अन्य जनपदों में 52 मुकदमे हैं।
सगे भाई-बेटे, पत्नी और नातेदारों पर भी केस -
मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी मौजूदा समय में चित्रकूट जेल में बंद है। वहीं पुलिस मुख्तार की पत्नी आफ्शां अंसारी की तलाश कर रही है। इसके अलावा मुख्तार के साले भी अलग-अलग जेलों में बंद हैं। मुख्तार अंसारी को इससे पहले छह मामलों में सजा हुई है। 29 अप्रैल, 2023 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच लाख अर्थदंड की सजा दी गई। दिसंबर 2022 में गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, लखनऊ हाईकोर्ट से दो मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है।
इन मामलों में अदालत अब तक दे चुकी है सजा -
अवधेश राय हत्याकांड में पांच जून 2023 को उम्रकैद की सजा।
गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट एएसजे-चतुर्थ से 29 अप्रैल, 2023 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख अर्थदंड।
गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से 15 दिसंबर 2022 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना।
सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने, धमकाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 21 सितंबर 2022 को सजा सुनाई। आलमबाग लखनऊ में दर्ज केस की धारा 353 में दो साल की कैद, 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 504 में दो साल की कैद, दो हजार अर्थदण्ड और धारा 506 में सात साल की कैद, 25 हजार रुपये की सजा से दंडित किया।
लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2022 को दो साल की कैद 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
आर्म्स एक्ट और 5-टांडा एक्ट में नई दिल्ली में दर्ज केस में न्यायालय एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली ने पांच लाख 50 हजार का अर्थदण्ड, 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।
मुख्तार अंसारी को अब तक वाराणसी के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में सबसे बड़ी सजा उम्रकैद और जुर्माने की सुनाई गई है। अवधेश राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। वाराणसी में लहुराबीर के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए) की कोर्ट ने पांच जून को उम्रकैद और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हत्याकांड के 31 साल 10 महीने के बाद फैसला आया था।
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी इस चर्चित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बता दें कि लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर तीन अगस्त 1991 को दिनदहाड़े अवधेश राय की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह, भीम सिंह व राकेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ न्यायिक के खिलाफ चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
by NewsDesk | 28 Sep 24
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