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- Saturday, Nov 23, 2024
by NewsDesk - 08 Dec 23 | 5
अगर आपके पास कार है तो यह खबर आपके काम की है. रूल फॉलो न करने पर अगर चालान काटा जाता है और समय पर अब नहीं भरा तो ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ा ऐक्शन लेगा. अगर आपने अपनी गाड़ी या दोपहिया का चालान समय पर जमा नहीं कराया तो 90 दिन यानी चालान कटने की तारीख में तीन महीने के बाद वाहन पोर्टल पर आपकी गाड़ी को 'नॉट टु बी ट्रांजेक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. चालान का भुगतान न करने पर, वाहन पोर्टल से जुड़ी सभी ट्रांसपोर्ट विभाग की सेवाएं ब्लॉक हो जाएंगी. इन सेवाओं में वाहन की फिटनेस जांच, प्रदूषण जांच, वाहन का स्थानांतरण, और पते में बदलाव शामिल हैं। इन सेवाओं को फिर से चालू करने के लिए, चालान का भुगतान करना होगा.
by NewsDesk | 28 Sep 24
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