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सिटी सेंटर क्षेत्र की कई बीघा जमीन सिंधिया ट्रस्ट के नाम, अनिल बनवारिया को पार्टी बनाए जाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन

by NewsDesk - 02 Sep 20 | 394

ग्वालियर। सिटी सेंटर क्षेत्र की कई बीघा जमीन बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के सिंधिया ट्रस्ट के नाम कर दिए जाने के मामले में अब केंद्र सरकार एवं प्रकरण के प्रभारी अधिकारी अनिल बनवारिया को पार्टी बनाए जाने के लिए आवेदन पेश किया गया। हाईकोर्ट में आवेदन को रिकॉर्ड पर ले लिया है। उच्च न्यायालय की युगल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पर शासन की ओर से कहा गया कि उन्हें इस आवेदन पर जवाब प्रस्तुत करना है। इस पर न्यायालय में शासन को जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया। 
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि 30 अक्टूबर 1948 में भारत सरकार के साथ सिंधिया परिवार का अनुबंध हुआ था। उस समय जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में उन सभी संपत्तियों का उल्लेख है जिन्हें सिंधिया स्टेट में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। भारत सरकार ही यह बता सकती है कि कौन सी संपत्तियां सिंधिया के पास है और कौन सी सरकार के पास, इसलिए केंद्र सरकार को इस मामले में पार्टी बनाया जाए। वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि इस मामले के प्रभारी अधिकारी अनिल बनवारिया द्वारा याचिका में उल्लेखित सर्वे नंबर की संपत्तियों को सिंधिया ट्रस्ट के नाम नामांतरण किया है इसलिए वही बता पाएंगे कि उन्होंने किस नियम के तहत इन संपत्तियों का नामांतरण किया है। इसलिए प्रभारी अधिकारी को इस मामले में पार्टी बनाए जाने के निर्देश दिए जाने का निवेदन किया गया। इन सर्वे नंबरों की है जमीन सर्वे क्रमांक 398, 302, 419, 420, 421, 1235, 1201, 1236, 1242, 401, 1242, 402, 403, 406, 415, 416 , 397, 417, 411, 412, 413 की जमीन को खुर्द बुर्द किया गया है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने प्रमुख सचिव राजस्व के समक्ष एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। इस पर कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

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