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- Thursday, Nov 21, 2024
by NewsDesk - 05 Aug 24 | 108
-एलजी की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति
-एल्डरमैन नामित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नई
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दस एल्डरमैन को नामित करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि एमसीडी में दस एल्डरमैन को नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले को मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह की जरुरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एलजी द्वारा राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना दिल्ली नगर निगम में दस एल्डरमैन की एकतरफा नियुक्ति की पुष्टि की, जिससे आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की मौजूदगी में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल की मदद और सलाह की जरुरत नहीं है। पीठ ने साफ कहा कि 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम की धारा 3(3)(बी)(आई) एलजी को एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार देती है।
दिल्ली के प्रशासक में निहित यह अधिकार न तो अतीत का अवशेष है और न ही संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण। पिछले साल 17 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसने पहले चेतावनी दी थी कि एलजी को एल्डरमैन नामित करने का अधिकार देने से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एमसीडी अस्थिर हो सकती है। एमसीडी में 250 चुने हुए और दस नामित सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या एमसीडी में विशेषज्ञ लोगों का नामांकन केंद्र के लिए यह चिंता का विषय है? वास्तव में, एलजी को यह शक्ति देने का मतलब प्रभावी रूप से यह होगा कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एल्डरमैन भी मतदान की शक्ति होगी।
by NewsDesk | 28 Sep 24
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