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  • Thursday, Nov 21, 2024

मप्र के 470 नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी सीबीआई

by NewsDesk - 30 May 24 | 187

-नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सीबीआई को सौंपी कॉलेजों की लिस्ट

 

भोपाल । भोपाल सहित पूरे प्रदेश में नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स संचालित करने वाले 470 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई करेगी। इसके लिए मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सीबीआई को डिप्लोमा कोर्स वाले 470 कॉलेजों की लिस्ट सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने इन कॉलेजों की जांच करने सात अलग-अलग टीमें बनाई हैं। यह टीमें जल्द ही डिप्लोमा कोर्सेस वाले नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू करेगी।

सीबीआई की जांच रिपोर्ट में अनसूटेबल घोषित किए गए 66 नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले 111 अफसरों को शो-काज नोटिस जारी किए हैं। सभी अफसरों को इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मप्र नर्सिंग काउंसिल के मानकों को पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट मानक स्तर की दिए जाने का कारण पूछा गया है। इसकी पुष्टि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के सीनियर अफसरों ने की है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अफसरों ने बताया कि मान्यता के लिए नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण सरकारी मेडिकल कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर और सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की टीचिंग फैकल्टी ने किया था। इसके लिए डायरेक्टर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्विसेस ने अलग-अलग नर्सिंग कॉलेज के निरीक्षण के लिए 111 अफसरों को कॉलेजों का निरीक्षण करने भेजा था। इन्हीं अफसरों की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उन 66 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई थी, जो सीबीआई जांच में अनसूटेबल मिले हैं। बाद में मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर इन संस्थानों को राज्य सरकार ने बंद करने की कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए हैं।

 

नर्सिंग काउंसिल में 1 जून तक जमा करें रिपोर्ट

 

मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार एवं प्रशासक ने सीबीआई जांच में डेफिसिएंट पाए गए 73 नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। इसमें सभी को 1 जून तक कॉलेज में बताई गई खामियों को दूर करने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 1 जून तक मप्र नर्सिंग काउंसिल दफ्तर में जमा करने को कहा है। ताकि सीबीआई जांच रिपोर्ट में डेफिसिएट घोषित किए गए सभी 73 कॉलेजों की डेफिसिएंसी दूर करने के लिए किए गए कामों के आधार पर संबंधित संस्थाओं के बारे में फैसला लिया जा सके। डेफिसिएट कॉलेजों को खामियां दूर करने के निर्देश मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी तीन सदस्यीय कमेटी ने 31 मार्च 2024 को दिए थे।

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