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- Thursday, Nov 21, 2024
by NewsDesk - 06 Aug 24 | 124
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 77 जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इन 77 जातियों में से ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से है. इस फैसले के खिलाफ सूबे की ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी इन जातियों को ओबीसी में शामिल करने का आधार पूछा है. साथ ही ये भी बताने को कहा है कि क्या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से भी इस मामले में विचार विमर्श हुआ था? कोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में वो आंकड़े देने को कहा है जिसके आधार पर राज्य सरकार ने इन 77 समुदायों को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा पाया गया था.
by NewsDesk | 28 Sep 24
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