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- Friday, Nov 22, 2024
by NewsDesk - 15 Jul 24 | 86
दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने देश के अलग-अलग राज्यों के तीन सहकारी बैंकों पर भारी पेनल्टी ठोकी है। इस लिस्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बैंक शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के धारा 47 ए (1)सी , 46 (4)(i) और 56 के तहत ये कार्रवाई की है।
इन बैंकों पर लगाया जुर्माना -
आरबीआई ने पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
द मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर 5 करोड़ 93 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, मर्यादित पर2.50 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
ये है वजह -
पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन किया। साथ ही एसबीआई द्वारा जारी की जाने वाली दरों से अधिक ब्याज दरों की पेशकश की। आरबीआई ने बैंक को कारण बताओं नोटिस भी किया था। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद ही पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया।
द मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने केवाईसी समेत अन्य बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया। आरबीआई ने बताया कि बैंक ने उन कंपनी/संगठनों कोनई ऋण सुविधा मंजूर या नवीनीकृत की है, जहां निर्देशक या उनके रिश्तेदार रुचि रखते थे । बकि इसके लिए पहले उन्हें दंडित किया जा चुका था। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा ढांचे के तहत कुछ बुनियादी साइबर सुरक्षा नियंत्रण उपाय और आवश्यकताओं को लागू भी नहीं कर पाया। कुछ उधारकर्ताओं को लोन सुविधाओं को गैर- निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत भी नहीं कर पाया। कई विशिष्ट ग्राहक पहचान आवंटित किए। एक ट्रस्ट या संस्था को दान दिया, राष्ट्रीय संस्था को दान दिया जिसमें उसके निदेशक ने पानसभा पद संभाला थे या यह रूचि रखते थे।
मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि हस्तांतरित ना कर नहीं कर पाया।
by NewsDesk | 28 Sep 24
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