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Delhi Liquor Case : संजय सिंह को SC से मिली जमानत, 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे AAP सांसद

by NewsDesk - 03 Apr 24 | 130

-जज ने ईडी से किया सवाल, हिरासत में क्‍यों रखना है जरूरी?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किए और पूछा कि आखिर संजय को हिरासत में रखना ही क्यों जरुरी है? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि संजय सिंह 6 माह से जेल में बंद हैं और उनके पास से कोई पैसा भी नहीं मिला है। इसके बाद भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है। आखिर उन्हें हिरासत में रखना जरूरी क्यों है?

आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि उनके खि‍लाफ न कोई बयान था न ही कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम लिया गया। महज 2 मौकों पर यह कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए। सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध भी नहीं किया और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की तमाम शर्ते निचली अदालत तय करेगी।

गौरतलब है कि आप नेता दिल्‍ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्‍ड्र‍िंग मामले में 7 फरवरी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि संजय सिंह कथित घोटाले में प्रमुख साजिशकर्ता हैं और उन्हें अपराध से 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देकर बड़ी राहत प्रदान कर दी है।

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