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ग्वालियर हाईकोर्ट में पत्नी ने अपने पति को नौकरी से हटाने याचिका दायर की

by NewsDesk - 25 Sep 21 | 121

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की नौकरी से उसे हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पत्नी का आरोप है कि उसके पति को प्रताड़ना के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने 2015 मे उसे 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और उस पर अर्थदंड भी कोर्ट द्वारा लगाए जा चुका है। लेकिन पिछले 6 सालों से भिण्ड के  अटेर डिग्री कॉलेज में पति चमन प्रकाश बेधड़क नौकरी कर रहा है उसने अपने विभाग को भी सजा से कोर्ट से मिली सजा से अवगत नहीं कराया है। 
दरअसल थाटीपुर क्षेत्र में रहने वाली अर्चना नामक महिला की शादी 2009 में चमन प्रकाश के साथ हुई थी। चमन प्रकाश भिंड के अटेर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थ है । शादी के बाद से ही उसका पति महिला के साथ अवैध कृत्य कर रहा था ।उसकी पत्नी ने अपने पति की प्रताड़ना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की । लिहाजा पत्नी ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले को सही पाया और दोषी पति असिस्टेंट प्रोफेसर चमन प्रकाश को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। लेकिन सजा 3 साल की दी गई थी इसलिए पति को कोर्ट से जल्द ही जमानत मिल गई और वह वापस नौकरी पर चला गया। लेकिन उसने अपने विभाग से कोर्ट से मिली सजा का उल्लेख नहीं किया। वर्तमान में भी वह नौकरी कर रहा है इसे लेकर पत्नी ने हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर की है और सजायाफ्ता पति को नौकरी से हटाने की मांग की है ।हाई कोर्ट ने इस पर राज्य शासन और पति को नोटिस जारी किया है। इस बीच पति के वकील ने कोर्ट में बताया है कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है इस मामले में फिलहाल सरकार के जवाब आने का इंतजार है। इसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी।महिला के अधिवक्ता का कहना है कि कोई भी शासकीय सेवक सजा मिलने के बाद नौकरी पर कायम नहीं रह सकता है इसलिए यह याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है।

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