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अप्राकृतिककृत्य करने वाले गुजरात के नामचीन ज्वेलर्स की इंदौर न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

by NewsDesk - 05 Jan 22 | 151

रिपोर्ट.... सचिन बहरानी
अपने से 27 वर्ष छोटी  पत्नी के साथ अप्राकृतिककृत्य करने वाले पति को इन्दोर जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर तख्त टिप्पणी की है दरअसल इन्दोर निवासी पीड़ित पत्नी दवरा महिला थाना पर अपने पति के विरुद्ध अप्राकृतिक कृत्य करने व शरीर पर नकली दाँत से काटने को लेकर fir दर्ज की गई थी जिसपर आरोपी पति दवरा न्यालय में अग्रिम जमानत को लेकर आवेदन दिया गया था जिस पर पीड़िता के वकील कृष्णकुमार कुनहरे दवरा न्यालय में आरोपी पति दवरा पत्नी पर शारीरिक शोषण व अप्राकृतिक कृत्य को लेकर पेरवी कर न्यालय के समक्ष सबूत रखे गए जिस पर न्यालय ने ऐसे हैवानियत पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुवे अग्रिम जमानत याचिका खारिज की वही ऐसे व्यक्तियों को लेकर सख्त टिप्पणी की है ओर आरोपी के नकली दाँत की बत्तीसी जब्त करने के निर्देश पुलिस को दिए है  गोरतलम्ब है कि आरोपी गुजरात मे नामचीन ज्वेलर्स है और पीड़िता को लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था पीड़िता का कहना है कि ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए.

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