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  • Monday, Dec 23, 2024

MP Cabinet : मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति

by NewsDesk - 28 Sep 23 | 21

मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय 

भोपाल। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये की जायेगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी / पति को एकमुश्त 8 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये सामान्य बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता प्रावधान 20 हजार से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपये और गंभीर बीमारियों के लिये 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये किया जायेगा। आयकर वाली शर्त को भी हटाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी।

उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण एवं हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने 7 सितंबर, 2023 को "पत्रकार समागम" के दौरान विभिन्न घोषणाएं की थीं।

मंत्रि-परिषद ने पूर्व में लागू मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना "अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023" को स्वीकृत किया। नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गयी है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे / बेटियों की शिक्षा के लिये बैंक से लिये गये ऋण पर देय व्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रि-परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि "मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना" में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिये भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जायेगी। बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गये प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा । इस योजना में नये प्रावधान के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नी / पति के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा।

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