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  • Monday, Dec 23, 2024

केवल वोटर स्लिप के आधार पर नहीं डाल पायेंगे वोट, पहचान पत्र साथ में लेकर आएँ : कलेक्टर

by NewsDesk - 15 Nov 23 | 27

ग्वालियर। केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता वोट नहीं डाल पायेंगे। वोटरकार्ड अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये निर्धारित किए गए 12 अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले के मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिये वोटरकार्ड अथवा 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आने की अपील की है। 


वोट डालने के अधिकार को सुगम बनाने के लिये निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में शामिल किए हैं। उनमें आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं केन्द्र सरकार अपने-अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र मान्य किए जायेंगे। 

पहचान के रूप में बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शामिल हैं। फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार भी वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। 

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