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- Tuesday, Dec 24, 2024
by NewsDesk - 25 Jun 24 | 135
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच कराने की मांग वाली याचिका को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षा रद करने की मांग सहित कई याचिकाएं पहले से ही आठ जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित है। लंबित याचिका में कहा गया है कि अपराध केवल आइपीसी तक ही सीमित नहीं है और आरोपित को पीएमएलए 2002 के कड़े प्रविधानों के तहत लाया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश पारित नहीं करेगी। इस बीच केंद्र ने शनिवार को इस साल पांच मई को आफलाइन ओएमआर मोड में आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआइ जांच का आदेश दिया।
by NewsDesk | 28 Sep 24
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