- trending-title
- ऋचा का कातिलाना अंदाज और पोज़ बहुत पसंद आया फैंस को
- Sunday, Dec 22, 2024
by NewsDesk - 06 Sep 24 | 111
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप नाम और प्रसिद्धि चाहते है
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव निशान कमल के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 'कमल' का निशान पार्टी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपने लिए नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं. साथ ही हमें भी फेम दिलाना चाहते हैं।
इसके साथ ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप अपनी याचिका तो देखिए, आपने इस मामले में आखिर किस की राहत का दावा किया है? याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी आरपी अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल को मिलने वाले लाभों को पाने की हकदार नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारा है.
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24
by NewsDesk | 28 Sep 24