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फर्जीवाड़े में फंसे ट्रंप- कोर्ट ने ठोका 29 हजार करोड़ का जुर्माना

by NewsDesk - 18 Feb 24 | 243

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क की एक अदालत के जज ऑर्थर एन्गोरोन ने धोखाधड़ी केस में ट्रम्प और उनकी कंपनियों पर लगभग 355 मिलियन डॉलर यानी 29.46 हजार करोड़ रुपये के दंड भुगतान करने का आदेश दिया है।अदालती आदेश में कहा गया है कि ट्रम्प को जुर्माने की उस राशि पर लाखों डॉलर का ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा अदालत ने डोनाल्ड ट्रम्प पर न्यूयॉर्क कॉरपोरेशन में किसी अधिकारी या निदेशक के रूप में कार्य करने पर भी रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रम्प राज्य में तीन साल के लिए दूसरी अन्य कानूनी संस्थाओं में भी कोई पद नहीं संभाल सकते हैं और साथ ही अपनी किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ट्रम्प के दोनों बेटों, डोनाल्ड जूनियर और एरिक- जो 2017 से ही ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन का जिम्मा संभाल रहे हैं, पर भी जुर्माना लगाया है। दोनों बेटों को धोखाधड़ी से व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के आरोपों पर 4 मिलियन डॉलर यानी 33.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने इन दोनों को दो साल तक ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन में अधिकारी के रूप में काम करने पर भी रोक लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कर्जदाताओं को धोखा दिया है और अपनी कंपनियों की संपत्ति मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। मैनहट्टन कोर्ट के 90 पन्नों के इस फैसले की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प का रियल एस्टेट साम्राज्य खतरे में आ गया है। कोर्ट में इस केस की सुनवाई करीब तीन महीने से चल रही थी।

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