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हाईकोर्ट का निर्देश: भिंड कलेक्टर और एसपी कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करवाएं

by NewsDesk - 25 Aug 20 | 219

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों का हर हाल में पालन  करवाएं।  अफसर देखें कि कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का किसी भी बडे  आयोजन में  कोरोना काल  के निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं। हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आरके श्रीवास्तव ने यह डायरेक्शन दिए हैं ।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी ।जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे ।सोमवार को  गोहद विधानसभा क्षेत्र में किए गए एक कार्यक्रम का हवाला भी दिया गया था। हाईकोर्ट के पूर्व  अतिरिक्त महाधिवक्ता  राजीव शर्मा  का  कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर सकती। यदि करती है तो कलेक्टर एसपी के पास प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर उन्हें कार्रवाई करना होगी। उनका यह भी कहना है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर सोमवार के आदेश यानी दोपहर 2:28 बजे के बाद के किसी भी कार्यक्रम को लेकर यह पाबंदी लागू होगी।

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